PM Fasal Bima Yojna : किसानों को मिलेगा 65 करोड़ रुपये का फसल नुकसान मुआवजा, जानें कैसे मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

PM Fasal Bima Yojna : सरकार ने 65 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. देश में हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को मुआवजा देती है।

प्रभावित किसानों को 65 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं. इसके अलावा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी भेजी गई है, जिससे नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी.

PM Fasal Bima Yojna2024 : किसानों को मुआवजे की सूची जारी

कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला, हिसरा, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत जिले शामिल हैं. प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत लागू की गई है।

वर्तमान में लगभग 15314 पात्र किसानों के खातों में निधि संवर्धन सहायता के रूप में 65 करोड़ रूपये की राशि सीधे जमा की जा रही है। कपास की फसल का मुआवजा: इन किलो की खरीद के दौरान देश के किसानों को अपनी कपास की फसल का नुकसान हुआ था।

पीएम फसल बीमा योजना 2024 क्यों सूचीबद्ध है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कलेक्टोरेट वन में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ग्रीन क्रॉप 2024 का बीमा किया जा रहा है। जबकि कलेक्टर 2 में एग्री एचडीएफसी एग्रो और कलेक्टर 3 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चयन फसलों का बीमा करने के लिए किया गया है। इन जिलों के अंतर्गत आने वाले जिलों में आप किन कंपनियों की मदद से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि किसान केसीसी में पंजीकृत फसल को दूसरी फसल में बदलते हैं, तो उन्हें संबंधित बैंक शाखा को सूचित करना चाहिए ताकि सही फसल का बीमा हो सके और किसानों को समय पर वित्तीय राशि मिल सके। PM Fasal Bima Yojna

फसल बीमा योजना के क्या लाभ हैं?

  1. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ बीमा राशि।
  2. ऑनलाइन बीमा कैलकुलेटर।
  3. कृषि को अधिक लाभदायक बनाना।
  4. बहुत कम प्रीमियम राशि.
  5. आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.
  6. किसानों को कृषि के प्रति अधिक प्रोत्साहन देना।
  7. 24 घंटे हेल्पलाइन की उपलब्धता। PM Fasal Bima Yojna

फसल बीमा योजना के लिए पात्रता क्या है?

  1. देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में लगे हुए हैं, वे भूस्वामी, कृषक आदि हैं।
  2. वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  4. किसान गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार से होना चाहिए।
  5. इसके लिए आवेदन करने के लिए किसान के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। PM Fasal Bima Yojna

फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • गाँव का पटवारी
  • जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
  • बैंक खाता पासबुक
  • खसरा नंबर
  • बुआई प्रमाण पत्र PM Fasal Bima Yojna

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